राष्ट्रीय पेंशन योजना- नेशनल पेंशन स्कीम- में अब 65 साल तक के व्यक्ति अपना खाता खुलवा सकेंगे। पीएफआरडीए ने सोमवार को इस नई नियम की घोषणा की है। पहले 18 साल से 60 साल तक के व्यक्ति ही खाता खुलवा सकते थे।
पीएफआरडीए के अध्यक्ष हेमंत कांट्रेक्टर ने ‘वृद्धावस्था फंड को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में स्थांतरित करने’ कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी है, कि एनपीएस से जुड़ने की ऊपरी आयु सीमा को मौजूदा 60 साल से बढ़ाकर 65 साल करने का निर्णय किया गया है। और इस बदलवा को पेंशन नियामक बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है। जल्द की इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
साथ ही हेमंत ने कहा, कि पेंशन क्षेत्र में सुधार करने के सरकार का उद्देश्य पोर्टेबिलिटी को बढ़ाना और एनपीएस में वृद्धावस्था फंड को स्थांतरित कर इसे अधिक से अधिक आकर्षक और ग्राहकों के लिए आसान बनाना है। ये भी कहा, कि यदि ऐसा नहीं होगा तो देश की अधिकतर आबादी को पेंशन का कवरेज उपलब्ध नहीं कराया जा सकेगा। हेमंत ने कहा, कि हमारा उद्देश्य ऐसे सेक्टर के लिए पेंशन योजना शुरू करना है, जहां यह उपलब्ध नहीं है।
आप को बता दें, इस समय देश में सिर्फ 15 से 16 फीसदी कामगारों को ही पेंशन का लाभ मिल रहा है।