प्रदूषण की समस्या हमारे देश के लिये बडी जटिल होती चली जा रही है, और इस
समस्या से निपटने के लिये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है, कोर्ट ने
कहा है कि बिना प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट के गाड़ियों के इंश्योरेंस का
नवीनीकरण न किया जाए. ये आदेश पूरे देश में हर तरह की गाड़ियों पर लागू
होगा।
खबरों के मुताबिक इस मामले पर कोर्ट की मदद कर रही पर्यावरणविद सुनीता
नारायण ने बताया कोर्ट ने उनसे दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण सर्टिफिकेट
सिस्टम के काम न करने पर रिपोर्ट मांगी थी, उन्होंने इसको इंश्योरेंस से
जोड़ने की बात कोर्ट के सामनें रखी और कोर्ट उनकी इस बात से पूरी तरह
सहमति दिखाते हुये, इसे पूरे देश पर लागू करने का आदेश दिया है, प्रदूषण
की समस्या से कोर्ट ने निपटने के लिये प्रदूषण चेक सेंटर्स के लिए भी
नियम कड़े करने की भी बात कही है, जिससे वो गलत तरीके से गाड़ियों को
प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट न दे सकें।
सुनीता नारायण के मुताबिक, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश तत्काल लागू
होना चाहिए, लेकिन चूंकि मामला पूरे देश का है, इसलिए अभी सरकार, सुप्रीम
कोर्ट की कमिटी और सारे विभाग बैठेंगे, इस आदेश को लागू करने के लिये
बनाई जाएगी. सितंबर में मामले की अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की
कमिटी EPCA की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में सिर्फ 28 फीसदी
गाड़ियां नियमित प्रदूषण जांच कराती हैं अगर इसे गाड़ियों के बीमा से जोड़
दिया तो सभी के लिए जांच करवाना आवश्यक हो जायेगा जिससे प्रदूषण को रोकने
में काफी मदद मिलेगी।