सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही अपने एक निर्णय में कहा की नोएडा के कल्याप्सो कोर्ट प्रोजेक्ट में उपभोक्ताओं को फ्लैट देने में देरी हुई, जिसके करण जेपी एसोसिएट्स को अपने दस ग्राहकों को 50 लाख रूपए देने होंगे, मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश अमिताव रॉय और न्यायाधीश एएम खानविलकर इस मुद्दे की सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने कहा की 50 लाख की यह रकम पहले टाउनशिप प्रॉपर्टी ऑनर्स वेलफेयर सोसाइटी को दी जाईगी। उसके बाद टाउनशिप प्रॉपर्टी ऑनर्स वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 10 फ्लैट खरीदारो को यह राशि मिलेगी, सभी 10 खरीदार टाउनशिप प्रॉपर्टी ऑनर्स वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य है।
खबर है कि वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल जयप्रकाश एसोसिएट्स की ओर से यह मुद्दा लड़ रहे थे, और वही दूसरी ओर साईकृष्णा राजगोपाल टाउनशिप प्रॉपर्टी ऑनर्स वेलफेयर सोसाइटी व 10 उपभोक्ताओ की और से थे।
जयप्रकाश एसोसिएट्स ने प्रोजेक्ट को 2007 में शुरू किया था| साथ ही यह प्रोजेक्ट साल 2011 तक समाप्त करने का प्रस्ताव था, इस फैले के अंतर्गत हर 10 फ्लैट ग्राहकों को पांच पांच लाख रूपए का मुआवजा दे होगा।